इनर लाइन परमिट को लेकर किया मंथन

गोपेश्वर। चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रमण के लिए इनर लाइन परमिट को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में बताया गया कि दो तरह के पास जारी किए जाते हैं पहला लोकल ट्रांजिट पास जिसमें 2 दिन से ज्यादा की अनुमति होती है। यह वहाँ के चरवाहों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। दूसरा इनर लाइन परमिट जिसमें यात्रियों को 2 दिन का पास दिया जाता है। इनर लाइन परमिट से यात्रियों को नीति पास, माणा पास और रिमखिम पास से 16 टूरिस्ट लोकेशन पर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल चारधाम यात्रा के साथ शुरू करने की योजना तैयार किया गया है। जिसमें ₹ 200 प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए एक दिन में 35 लोगों को ही इनर लाइन परमिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। परमिट के आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पहचान पत्र, ऐफिडेविट और मेडिकल जांच रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्री को मेडिकल रिपोर्ट के साथ इनर लाइन परमिट का पास जारी किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने परमिट में खराब मौसम होने पर या सुरक्षा की दृष्टि से किसी यात्री को परमिट जारी होने के बाद भी परमिट रद्द करने की जानकारी प्रकाशित करने के निर्देश दिए।