देहरादून। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सुसवा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति देने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों से सरकार के खनन प्लान को पेश करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान खनन अधिकारियों ने दावा किया कि खनन, रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के अनुसार किया जा रहा है और राज्य सरकार इसकी निगरानी कर रही है, ताकि नदी के बेड को कोई नुकसान न हो। इस पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध करते हुए कहा कि नदी का जल स्तर घट रहा है इसलिए मशीनों से खनन पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार ने का कहना है कि बरसात में नदी में सिल्ट, गाद और बोल्डर आने से नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिसे हटाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। न्या यालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अगली बार फिर सुनवाई की तारीख तीन अप्रैल निर्धारित की है।